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कर्मचारियों की राज्य बीमा अधिनियम, 1948। यह कारखानों के अलावा सभी कारखानों (सरकार से संबंधित कारखानों सहित) को पहली बार लागू होगा। ईएसआई कानून (ईएसआईसी) द्वारा इस निधि का प्रबंधन ईएसआई अधिनियम 1 9 48 में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है, जो कर्मचारियों और उनके परिवार के बड़े नेटवर्क शाखाओं, डिस्पेंसरी और अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवार को चिकित्सा और नकद लाभ के प्रावधानों की देखरेख करते हैं।
कम्पनी ईएसआईसी से लाभ होता है , इस में जितना पैसा कम्पनी पी.एफ. में देती है , उतना टैक्स फ्री होता है , तो टैक्स में लाभ लें । नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि अंशदान आयकर के उद्देश्य के लिए कर योग्य आय नहीं है।
मेडिकल बेनिफि (MEDICAL BENEFIT), ट बीमारी का लाभ (SICKNESS BENEFIT) , मैटर्निटी बेनिफिट (MATERNITY BENEFIT) , डिप्पेन्ट्स बेनिफिट (DEPENDANTS' BENEFITT) , डिज़िबिट बेनिफिट (DEPENDANTS' BENEFIT)
21000 / - तक के मूल वेतन को आकर्षित करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 21001 / - से ऊपर की कमाई वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा और उन्हें भविष्य निधि का सदस्य बनने का विकल्प होगा।
कर्मचारी अपने मूल वेतन का 1.75% योगदान देता है और उसी राशि का नियोक्ता द्वारा योगदान है। 4.75% मूल वेतन के नियोक्ता योगदान पूरी तरह ईएसआईसी अकाउंट में जमा किया जाता है ।
कोई भी प्रतिष्ठान जो अपरेंटिस और आकस्मिक मजदूरों को छोड़कर 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देता है ।
ईएसआईसी का कम्पनी , मंथली चालान जमा करना पड़ता है जब से आप का रजिस्ट्रेशन है
इस में हर मंथ लिस्ट कि आवश्यकता होती है(पहले महीने २० का चालान जमा करना होता है)